अनुसूचित जनजाति के युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी
ग्वालियर । टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन मांगे गये हैं. मध्य प्रदेश जनजातीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल samast.mponline.gov.in
पर भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही इसकी हार्ड कॉपी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं शाखा प्रबंधक आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, शारदा विहार सिटी सेंटर के कार्यालय में जमा करनी होगी।सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार टंट्या मामा वित्तीय कल्याण योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 10 हजार रूपये से एक लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसके लिए सरकार द्वारा पांच साल तक ब्याज सब्सिडी और गारंटी शुल्क दिया जाता है। इस योजना के तहत जिले में 47 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 47 इकाइयों का लक्ष्य मिला है।विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं शाखा प्रबंधक आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के शारदा विहार सिटी सेंटर स्थित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।