भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित सी विगल ऐप में 2 मिनट के वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकते हैं। कोई भी नागरिक ऐप के माध्यम से आयोग को शिकायत दर्ज करा सकता है। चुनाव के दौरान दर्शक पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे, जिसमें आम दर्शक, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक लगातार चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे पात्र नागरिक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए नागरिकों से नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक आवेदन लिया जा सकता है। पात्र नागरिक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकेंगे।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगामुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू आदर्श आचार संहिता कासख्ती से पालन कराया जायेगा।
भोपाल ।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही सोमवार 9अक्टूवार 2023 समय दोपहर तीन बजे से मध्य प्रदेश में यह आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी. चुनाव अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन पत्र 30 अक्टूबर तक जमा किये जा सकेंगे. आवेदनों की जांच 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवंबर को नाम वापसी के साथ उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।राज्य में 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है. तृतीय लिंग मतदाता एक हजार 373 हैं। राज्य में 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी. शहरी इलाकों में 16 हजार 763 और ग्रामीण इलाकों में 47 हजार 760 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. प्रत्येक मदन केंद्र पर शौचालय, रैंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्प डेस्क, बिजली आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों और (पीडब्ल्यूडी) विकलांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र भूतल पर स्थापित किए गए हैं। उन्हें घर से मतदान (डाक मतपत्र) की सुविधा दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12डी भरना होगा. श्री राजन ने बताया कि क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। प्रतिबंधित होगा. समाचार चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और समाचारों की निगरानी के लिए आज से राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा जनसंपर्क अधिकारियों की एक टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी। मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत शासकीय/सार्वजनिक/निजी संपत्ति के अनाधिकृत विरूपण को हटाने के लिए निर्धारित सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। अंतरराज्यीय सड़कों, क्षेत्र में अवैध शराब, नकदी आदि पर निगरानी के लिए टीमें गठित की जा रही हैं।