ग्वालियर।मृतकों की गरिमा, सम्मान एवं अधिकारों को ध्यान में रखकर मीडिया खबरें प्रसारित करेराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जारी की है एडवायजरी


ग्वालियर।मृत व्यक्तियों की गरिमा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा विस्तृत एडवायजरी जारी की गई है। यह एडवायजरी आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर देखी जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सोशल मीडिया सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया मृत व्यक्ति की सुस्पष्ट तस्वीर व वीडियो इत्यादि को प्रदर्शित करने से बचने की अपील की है, जिससे मृत व्यक्ति की निजता व गरिमा की रक्षा हो सके।अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गालिब रसूल ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हर नागरिक को जीवन का अधिकार है। व्यक्ति का केवल जीवित रहना ही इसका आशय नहीं है, इसका अर्थ सार्थक जीवन जीने से है। साथ ही यह अधिकार मृत व्यक्ति की गरिमा तथा उसके अधिकारों की रक्षा तक विस्तारित है। अज्ञात व्यक्ति को उसके धर्म व रीति रिवाजों के अनुसार उचित अंतिम क्रियाकर्म का अधिकार भी होता है।मीडिया से अपेक्षा की गई है कि मृत व्यक्ति के प्रति ऐसी अपमानजनक टिप्पणी को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जिससे मृत व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचती हो
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