शिवपुरी।कृषि संबंधी कार्यों के संपादन एवं उपकरणों के आवागमन हेतु छूट एवं दिशा-निर्देश जारी











 


शिवपुरी ।श्रीमतीअनुग्रहा पी ने लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में फसल कटायी उपकरणों के आवागमन एवं कृषि संबंधी कार्यों के संपादन हेतु छूट प्रदान कर दिशा-निर्देश जारी किए है। यह छूट सोमवार से शुक्रवार तक ही वैध रहेगी। कार्य के दौरान दो व्यक्तियों में एक मीटर की दूरी बनाए रखना है। नियमों का पालन न होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। रबी फसलों की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कंबाईन हार्बेस्टर, ट्रेक्टर, थ्रेसर, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि कृषि यंत्रों के संचालन, जिले के अंदर तथा बाहर परिवहन की व्यवस्था के साथ ही इनकी रिपेयरिंग हेतु मेकेनिक की गैराज, कृषि यंत्रों के टायर दुकान, सर्विस सेंटर इत्यादि की सुचारू व्यवस्था के लिए कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जारी अन्य निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए खुलने का समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 01 बजे तक अनुमति दी जाती है।

      कृषकों के निजी खेतों पर कटाई के लिए श्रमिकों को आवश्यक सावधानियां तथा कोरोना वायरस से बचाव के लिए विभिन्न उपायों का अनुपालन करते हुए जैसे दी गई अनुमति के दौरान दो व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा न हो, मास्क, सेनेटाईजेशन एवं सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए। यदि भीड़ पाई जाती है तो गई अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी



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